नमस्कार दोस्तों!!! आप सभी जानते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य के विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन देने का एक निर्णय किया गया है. Haryana Viklang Pension Yojana 2021 के अंतर्गत राज्य के वह नागरिक जो 60% से अधिक ध्यान है उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय किया गया है. वैसे तो केंद्र सरकार द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि देश के दिव्यांग तथा वृद्ध व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी इसी वादे को पूरा करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के 60% से अधिक विकलांग व्यक्तियों जिनके पास सरकारी सर्टिफिकेट है कि वह विकलांग हैं उन्हें Haryana Viklang Pension Yojana के तहत आर्थिक राशि प्रदान की जाती है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से यह बताएंगे कि योजना के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें यह सभी जानकारियां हम आपको प्रदान करेंगे अधिक जानकारी के लिए ले को अंत तक पढ़ लीजिए.
Haryana viklang Pension Yojana, state Government of Haryana has introduce viklang pension Yojana. Under this scheme government aims to provide financial assistance to the viklang person. All eligible viklang person are able to get viklang pension Yojana benefits directly to their bank accounts. If you want to know more about Haryana viklang pension Yojana then read out of the whole article till the end.
Haryana Viklang Pension Yojana

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत रांची के विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है योजना को शुरू करने का एकमात्र मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े अपने कार्य तथा विभिन्न तरह के कार्य करने के लिए उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े. इसके लिए विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है विकलांग पेंशन योजना से राज्य के विकलांग व्यक्तियों को हरियाणा सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी.
Overview of Viklang Pension Yojana In Hindi
योजना का नाम | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 |
शुरू की गई योजना | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
विकलांगता | 60 प्रतिशत से अधिक |
योजना का क्षेत्र | समस्त हरियाणा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialjusticehry.gov.in |
Viklang Pension Yojana का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा यह तय किया गया है कि राज्य के विकलांग व्यक्तियों को इस योजना के तहत 1800 रुपए प्रतिमा आर्थिक सहायता धनराशि के तौर पर प्रदान की जाएगी| Viklang Pension Yojana के अंतर्गत योग्य उम्मीदवार के पास सरकारी डॉक्टर द्वारा लिखित 60% से अधिक विकलांग होने का प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है इसी प्रमाण पत्र के आधार पर आपको सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा. योजना को शुरू होने से राज्य के विकलांग व्यक्तियों को बेहतर भविष्य देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है.
विकलांग पेंशन योजना का लाभ
- सहायता राशि :- सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से राज्य के विकलांग व्यक्तियों को 1800 प्रदान किए जाएंगे.
- विकलांगता : – 60% से लेकर 100% विकलांग व्यक्ति योजना के लिए पात्र होंगे.
- आत्मनिर्भर : – राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है.
विकलांग पेंशन योजना आवश्यक पात्रता
- स्थाई निवासी :– इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के निवासियों को मिलेगा.
- आयु सीमा :- Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ 18 वर्ष से अधिक विकलांग व्यक्ति को मिलेगा.
- कम से कम 3 वर्ष :- यूपी हरियाणा में पिछले 3 वर्षों से रह रहा है योजना के लिए पात्र होगा.
- विकलांगता प्रमाण पत्र:- योग्य उम्मीदवार सरकारी डॉक्टर द्वारा लिखित विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.
- मानसिक रोगी :- मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी योजना का लाभ ले सकते हैं
- अंधे व्यक्ति:- जो व्यक्ति जिन्हें कम दिखाई देता है या बिल्कुल अंधे हैं योजना के लिए विकलांगता की कैटेगरी में आएंगे.
- कुष्ठ रोग :- राज्य के कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति भी योजना के लिए पात्र हैं.
- अन्य रोग: – पोलियो ग्रसित लोग या कोई एक्सीडेंट में विकलांग हुआ व्यक्ति भी योजना का लाभ ले सकते हैं.
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना अपात्र श्रेणियां
- वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.
- विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं जो विकलांग हैं वह भी इस योजना के लिए पात्र नहीं है.
- जो व्यक्ति जिसके नाम पर तीन पहिए या फिर चार पहिया वाहन उसके नाम है Viklang Pension Yojana के लिए पात्र नहीं है.
- सरकारी नौकरी पर गठित विकलांग व्यक्ति योजना के लिए पात्र नहीं है.
आवश्यक दस्तावेज
- अधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट
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Viklang Pension Scheme In Hindi 2021 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए तरीकों को फॉलो करें:-
- Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम आपको की E-डिश सेंटर या फिर अटल सेवा केंद्र में जाकर आवेदन करना होगा.
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए यदि आप को आवेदन पत्र चाहिए तो आपको सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है.
- इसके बाद आपको यहां पर ” हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ” का ऑप्शन दिखाई देगा वहां पर क्लिक करें.
- इसके पश्चात आप अपने सभी दस्तावेज फॉर्म के साथ लगाकर निकटतम सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में जमा कर दीजिए.
- यदि आपके दस्तावेज सही पाएंगे तो आपको तुरंत योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
FAQs on Viklang Pension Scheme In Hindi
This scheme started for disability candidates.
State government of Haryana.
Complete benefits discussed above.
अंत में दोस्तों आज हमने आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की जानकारी दी आर्टिकल से जुड़े आप कोई भी प्रश्न आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का अवश्य उत्तर देंगे धन्यवाद पोस्ट को शेयर करना ना भूले. क्या पासवर्ड जाएगा पता है